सार
भारत में 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है। करीब 130 करोड़ भारतीय घरों में हैं। सरकार की इन्हीं कोशिशों के कारण कुछ हद तक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सफल भी हुए हैं।
नई दिल्ली. भारत में 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है। करीब 130 करोड़ भारतीय घरों में हैं। सरकार की इन्हीं कोशिशों के कारण कुछ हद तक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सफल भी हुए हैं। दरअसल, मंगलवार को कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाले तो खुश करने वाली खबर मिलती है। मंगलवार को 64 नए मामले सामने आए, जो सोमवार की तुलना में कम थे। सोमवार को 99 मामले सामने आए थे। यानी ताजा मामलों की संख्या में कमी आई है। भारत में अभी कोरोना के 562 मामले सामने आ चुके हैं।
48 कोरोना मरीज ठीक हुए
कोरोना से जुड़ी एक और राहत देने वाली खबर है। 48 ऐसे मरीज हैं, जिन्हें कोरोना से ठीक कर छुट्टी दे दी गई है। सोमवार को इनकी संख्या 35 थी, लेकिन मंगलवार को 13 लोग ठीक होकर अपने घर गए।
मणिपुर में सामने आया संदिग्ध मामला
भारत के पूर्वोत्तर में भी वायरस फैलने की खबर है। मणिपुर में 23 साल की लड़की को वायरस संदिग्ध पाया गया। वह हाल ही में यूके से लौटी थी।
- केरल में मंगलवार को सबसे अधिक 14 नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में 10 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक 109 मामले सामने आ चुके हैं।
आधी रात से शुरू हुआ 21 दिन का लॉकडाउन
देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिये गृह मंत्रालय ने देश भर में मंगलवार आधी रात से अगले 21 दिनों के लिये लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रात आठ बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया था। गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन का नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक से दो वर्ष की जेल के अलावा कुछ मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान होगा।
देखते ही गोली मारने के आदेश दूंगाः सीएम
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। अमेरिका में इसके लिए सेना बुलानी पड़ी थी, अगर हमारे यहां हालात काबू में नहीं आए तो नियम तोड़ने पर देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ सकता है। लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू कराने के लिए पुलिस मुस्तैद है। गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन का नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक से दो साल की जेल के अलावा कुछ मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है।