सार
26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख मुहम्मद हाफिज सईद (LeT Chief Hafiz Saeed) के खिलाफ दिल्ली की एनआईए (NIA) कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू (गैर-जमानती वारंट) जारी किया है।
नई दिल्ली. 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख मुहम्मद हाफिज सईद (LeT Chief Hafiz Saeed) के खिलाफ दिल्ली की एनआईए (NIA) कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू (गैर-जमानती वारंट) जारी किया है। कोर्ट वे जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के आरोपों पर संज्ञान लिया है, जिसके कारण गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
26/11 का मास्टमाइंड था हाफिज सईद
हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि वटाली हाफिज सईद के साथ-साथ आईएसआई और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से पैसा प्राप्त कर रहा था।
पाकिस्तान कोर्ट भी सुना चुकी सजा
दिल्ली की एनआईकोर्ट से पहले इसी साल जनवरी में पाकिस्तान (Pakistan) की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के तीन सदस्यों को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी), लाहौर ने सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुर रहमान मक्की, जेयूडी के प्रवक्ता यह्या मुजाहिद और जफर इकबाल को 6-6 महीने के कैद की सजा सुनाई थी।