सार
मोदी सरनेम केस में मिली दो साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सूरत के कोर्ट में अपील करेंगे। सोमवार को इसके लिए राहुल कोर्ट में पेश होंगे।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोमवार को सूरत के कोर्ट में पेश हो सकते हैं। वे लोअर कोर्ट द्वारा उन्हें 'मोदी सरनेम' केस में दी गई दो साल जेल की सजा के खिलाफ अपील करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल कोर्ट में पेश होंगे और अपने को निर्दोष बताएंगे।
सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करने का आदेश भी मिला है। आरोप के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था "सभी चोरों, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों, उनके नाम में मोदी क्यों हैं।"
मानहानि के मामले में राहुल को मिली थी सजा
राहुल के खिलाफ गुजरात से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत की थी। इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि से जुड़ी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC (Indian Penal Code) की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 23 मार्च को उन्हें सजा सुनाई थी।
राहत नहीं मिली तो राहुल आठ साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। अपर कोर्ट से अपील में राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो उन्हें दो साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही वह अगले आठ साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
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