सार

डैम सेफ्टी बिल के पास होने के बाद बांधों की सुरक्षा और मेंटेनेंस का जिम्मा केंद्र (Central Government) के पास होगा। समय समय पर एक रेग्युलर बॉडी ( Regulatory body)इनकी जांच करेगी। 

नई दिल्ली। देश के बांधों की सुरक्षा और मेंटेनेंस (Dam Safety And maintenance )से संबंधित बांध सुरक्षा विधेयक 2021 पर गुरुवार को संसद (Parliament) की मुहर लग गई। राज्यसभा (Rajyasabha) ने लगभग 4 घंटे की चर्चा के बाद से इसे पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। इस बिल के पास होने के बाद बांधों की सुरक्षा और मेंटेनेंस का जिम्मा केंद्र के पास होगा। समय समय पर एक रेग्युलर अथॉरिटी इनकी जांच करेगी। 

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह विधेयक पवित्र भाव से लाया गया है, ताकि बांधों का संचालन और रखरखाव सही ढंग से हो। इस विधेयक से राज्यों के बांधों पर मालिकाना, संचालन और जल एवं विद्युत वितरण पर उनके
हक पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में 14 ऐसी बांध संरचनाएं हैं, जो हैं किसी एक राज्य में और उनका प्रभाव दूसरे राज्य पर होता है। कुछ बांधों बेहतर रखरखाव किया गया है, जबकि कुछ बुरी स्थिति में हैं। केंद्रीय संस्थाएं बेहतर मेंटेनेंस का प्रबंध करेंगी। संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर ही यह विधेयक लाया गया है। चर्चा शुरू होने से पहले द्रविड मुनेत्र कषगम (MDK) के तिरुचि शिवा और अन्य विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को अगले सत्र तक प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा, ताकि उस पर गहन चर्चा की जा सके। हालांकि, सदन ने इस प्रस्ताव को 26 के मुकाबले 80 मतों से खारिज कर दिया।  

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