सार
यह कहानी 15 साल की एक ऐसी लड़की की है, जिसके साथ लगातार 6 साल तक रेप होता रहा। कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। अब पीड़िता की मां सिलाई करके पैसे जुटा रही है, ताकि मामले को हाईकोर्ट तक ले जाया जा सके। पीड़िता भी पढ़-लिखकर IAS अधिकारी बनना चाहती है, ताकि अपनी जैसी पीड़िताओं की मदद कर सके।
मुंबई. यह मामला एक मासूम के यौन शोषण(Sexual Exploitation) की चौंकाने वाले घटनाक्रम को बयां करता है। 15 साल की लड़की के साथ लगातार 6 साल तक रेप होता रहा। कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। अब पीड़िता की मां सिलाई करके पैसे जुटा रही है, ताकि मामले को हाईकोर्ट तक ले जाया जा सके। पीड़िता भी पढ़-लिखकर IAS अधिकारी बनना चाहती है, ताकि अपनी जैसी पीड़िताओं की मदद कर सके। पीड़िता और उसकी मां से बातचीत के बाद एक मीडिया हाउस ने यह कहानी पब्लिश की है। पढ़िए, बच्ची के साथ क्या हुआ...
मैं अपने जैसी पीड़ितों को न्याय दिलाने IAS अधिकारी बनना चाहती हूं
15 वर्षीय पीड़िता ने कसम खाई है कि वो अपने जैसी पीड़ितों की मदद के लिए IAS अधिकारी बनेगी। इस लड़की के साथ 6 साल तक बलात्कार किया गया। इस मामले में आरोपी सुमित यशवंत लंके को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन लड़की और उसकी मां ने हार नही मानी है। अब वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ेंगी। इसके लिए वे पैसा जुटा रही हैं। पीड़िता होम ट्यूशन ले रही है, जबकि मां कमर के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी में परेशानी होने के बावजूद सिलाई का काम करने लगी है। आरोपी के बरी होने के लिए पीड़िता ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है।
5 साल की उम्र में पहली बार हुआ था रेप
घटना के समय पीड़िता का परिवार मुंबई के कुर्ला इलाके में रहता था। पीड़िता जब 5 साल की थी, तब आरोपी लंके ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार(sexual assault) किया था। 2018 तक पीड़िता के 11 साल के होने तक उसका यौन उत्पीड़न जारी रहा। पीड़िता की मां ने बताया कि तब आरोपी की उम्र 24 वर्ष थी। आरोपी उनके एक करीबी पारिवारिक मित्र का बेटा है, जो कुर्ला में उसके माता-पिता के पड़ोसी थे। आरोप है कि लंके खेलने के बहाने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखने के लिए मजबूर करता था। इस तरह उसने करीब 6 साल तक बलात्कार किया। उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार(sodomised) भी किया।
ब्लेड से पीड़िता को धमकाता था
पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी उसकी बेटी को ब्लेड मारने की धमकी देता था। घटना की शुरुआत तब हुई, जब पीड़िता अपने साथ कोई खेलने वाला नहीं होने से घर के पास एक गली में रो रही थी। तभी आरोपी आया और चॉकलेट-खिलौनों का लालच दिया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी उसे एक कमरे में ले गया, फिर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद रेप किया। जबकि पीड़िता हर साल उसकी कलाई पर राखी बांधती थी। जब उसने विरोध किया, तो मामा को मारने और चचेरे भाई के साथ भी ऐसा ही करने की धमकी दी।
गुड टच एंड बैड टच की जानकारी के बाद पता चला
पीड़िता ने बताया कि यह कई सालों तक चलता रहा। एक दिन जब उसके स्कूल की क्लास में गुड टच और बैड टच(good touch and bad touch) के बारे में बताया जा रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ गलत हो रहा था। मामला सामने आने के बाद 18 सितंबर, 2018 को विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में लंके के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। पीड़िता घटना के बाद लंबे समय तक डिप्रेशन में रही। जब आरोपी जेल से छूटा, तो पीड़िता का परिवार ठाणे में एक अज्ञात जगह पर रहने चले गए। मां ने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि उसे आरोपी का मुंह देखना पड़े। उनकी बेटी इतनी आहत हुई कि रात में अकेले सोने से डरती है। कई बार वो खुद को अपने ही नाखूनों से नोंचने लगती है। कहती है कि वो गंदी हो गई। तब वो उसे समझाती है कि तुम नहीं, लंके गंदा है। वो अकेले बाहर जाने से घबराती है। हालांकि उसने पढ़ाई जारी रखी। वह अपनी क्लास में टॉप-3 में शामिल रही। मां ने कहा कि अब वो इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाएगी। हालांकि इसका खर्चा बहुत है। लेकिन वो पैसे जोड़ रही है, ताकि किसी अच्छे वकील से संपर्क कर सके।
पुलिस पर नरमी बरतने का आरोप
पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर निकिता नारने ने आरोपी के साथ नरमी बरती। शुरुआत में पुलिस ने उनकी मदद तक नहीं की। मां ने कहा-"'मैं सोच रही हूं कि पुलिस ने मामले में पुख्ता सबूत जुटाने में इतनी नरमी क्यों बरत रही है? एक खूंखार अपराधी को कैसे बरी किया जा सकता है?" हालांकि पुलिस अधिकारी ने तर्क दिया कि उन्होंने कोई नरमी नहीं बरती। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। लड़की और पीड़िता के बयानों में अंतर था। मां ने कहा कि आरोपी उसे अश्लील वीडियो दिखाता था, जबकि पीड़िता ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यह मामला बाद में इंस्पेक्टर रवींद्र पवार देख रहे थे। उन्होंने ही चार्जशीट दाखिल की थी।
घटनाक्रम..
2012: पहली बार लड़की के साथ बलात्कार किया गया था
दिसंबर 2017: उसके साथ आखिरी बार बलात्कार किया गया था
सितंबर 2018: पुलिस ने प्राथमिकी(FIR) दर्ज की
अगस्त 2021: अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान शुरू हुए और मां का बयान दर्ज किया गया
30 नवंबर 2021 : पोक्सो एक्ट के तहत डे स्पेशल जज प्रीति कुमार घुले ने आरोपी को बरी कर दिया
आरोपी की उम्र-घटना के समय आरोपी की उम्र 24 साल थी
(यह कहानी mid-day.com में दिवाकर शर्मा के नाम से पब्लिश की गई है, फोटो क्रेडिट- समीर मर्कंडे)
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