Green Crackers in Delhi-NCR: दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि 21 अक्टूबर के बाद ग्रीन पटाखों की बिक्री पर फिर से रोक रहेगी।

Green Crackers in Delhi-NCR: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ही संकेत दिए थे कि पटाखों पर पूरा बैन लगाना न व्यावहारिक है और न ही सही है।

18 से 21 अक्टूबर तक जला सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने केवल दीपावली के लिए 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने की अनुमति दी है। बता दें कि पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं।। सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संयम के साथ अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि 21 अक्टूबर के बाद ग्रीन पटाखों की बिक्री पर फिर से रोक रहेगी। अगर ऐसे में कोई नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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