सार
स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) की पिटाई के मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई है।
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। बिभव आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में आरोपी है। स्वाति को 13 मई 2024 को सीएम आवास में पीटा गया था।
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की तीन सदस्यीय पीठ ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बिभव ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। मई में दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हम हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन बिभव को नहीं
कोर्ट ने कहा, "हम हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इसे नहीं। इसे जमानत दी तो भविष्य के लिए एक बुरे संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हमले के दौरान मालीवाल रो रहीं थी, लेकिन यह पिटाई करता रहा। अगर इस तरह का व्यक्ति गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? क्या ड्राइंग रूम (मुख्यमंत्री के घर का जहां हमला हुआ) में कोई भी उनके खिलाफ बोलने वाला था। हमें लगता है कि उन्हें शर्म नहीं आती।"
सुप्रीम कोर्ट ने बिभव को बताया गुंडा
सुप्रीम कोर्ट ने बिभव को ऐसा गुंडा बताया जो सीएम आवास में घुसकर महिला के साथ मारपीट करता है। पीठ ने कहा, "क्या मुख्यमंत्री का बंगला निजी आवास है? क्या उस कार्यालय में ऐसे गुंडे रखे जाने जरूरी हैं? क्या यह ऐसा ही है? हम स्तब्ध हैं। सवाल यह है कि यह कैसे हुआ।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “बिभव अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनके सिर में कोई ताकत है? आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा सीएम आवास में घुस आया हो। क्या बिभव कुमार को ऐसा करने में शर्म नहीं आई? स्वाति मालीवाल युवा महिला हैं। आप पूर्व सचिव थे। अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको भी वहां रहने का कोई अधिकार नहीं था।”
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बिभव कुमार ने 13 मई को की थी स्वाति मालीवाल की पिटाई
बता दें कि बिभव कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी। घटना के समय केजरीवाल घर में थे। स्वाति उनसे मिलने आईं थीं। मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार मालीवाल ने आरोप लगाया कि बिभव ने उसे सात से आठ बार थप्पड़ मारे। बार-बार उनके पेट और प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। मारपीट के समय वह मासिक धर्म में थीं। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।
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