सार

गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने का फैसला किया। इस मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

 

Rahul Gandhi in SC. राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने सजा माफी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली और कोर्ट की सजा को बरकरार रखा गया। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है।

पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है कैविएट

गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की दोष सिद्धि को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदक के खिलाफ ऐसे 10 मामले चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात कोर्ट का फैसला पूरी तरह से कानूनी आधार पर है। इसके बाद राहुल गांधी के सामने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। वहीं इस मामले में राहुल गांधी को सजा दिलाने वाले पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी चाहते हैं कि सजा के खिलाफ कोई भी फैसला करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। यही वजह है कि पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है।

क्या है मोदी सरनेम मानहानि मामला

2019 के लोकसभा चुनाव की कैपेंनिंग के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जिसके बाद पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में 2023 में गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के ठीक 1 दिन के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई। सजा माफी और कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रूख किया लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह सजा नियमों और कानून के तहत दी गई है।

यह भी पढ़ें

एक गाना गाकर मोदी ने 26 विपक्षी पार्टियों के सम्मेलन की उड़ा दी धज्जियां, PM ने कहा- इनकी दुकान पर सिर्फ 2 चीजें मिलती हैं