उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी सड़कों को अवरूद्ध और लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते। 

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी सड़कों को अवरूद्ध और लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते।

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उच्चतम न्यायालय ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर केन्द्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किये।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा, "एक कानून है और लोगों की उसके खिलाफ शिकायत है। मामला अदालत में लंबित है। इसके बावजूद कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है।"

पीठ ने कहा, "आप सड़कों को अवरूद्ध नहीं कर सकते। ऐसे क्षेत्र में अनिश्चित समय तक प्रदर्शन नहीं हो सकते। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।"

अदालत ने मामले को 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शाहीन बाग में लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है लेकिन यह दूसरे के लिए असुविधा नहीं पैदा कर सकता। पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई निर्देश जारी नहीं करेगी और अदालत ने मामले को 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)