तमिलनाडु के राज्यपाल ने मनीष कश्यप के खिलाफ NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाने की मंजूरी दी है। राजभवन ने प्रेस नोट जारी कर इसका खंडन किया है।

चेन्नई। बिहार के YouTuber मनीष कश्यप के खिलाफ NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाने की मंजूरी तमिलनाडु के राज्यपाल ने दी है। यह बात सोशल मीडिया पर फैली तो राजभवन ने बयान जारी कर बताया कि यह गलत है।

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राजभवन ने कहा है कि हमारे संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया में यह बात चल रही है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने बिहार के एक व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत केस चलाने की अनुमति दी है। यह बात सही नहीं है। राज्यपाल ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ NSA लगाने की अनुमति नहीं दी है। लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की फर्जी बातों पर यकीन नहीं करें। इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करें। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में जेल में बंद हैं मनीष कश्यप

बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में कथित रूप से प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप लगे हैं। मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। उन्हें 18 मार्च को बिहार के बेतिया से गिरफ्तार किया गया था। मनीष तमिलनाडु की मदुरै जेल में बंद हैं।

क्या है NSA?

NSA बेहद सख्त कानून है। इसके तहत आरोपी को पुलिस 12 महीनों तक हिरासत में रख सकती है। यह ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे देश को खतरा हो। इसका इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है।