सार

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण विधेयक को सदन के पटल पर रखा। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के पेश किए जाने संबंधित जानकारियां सदन में दी।

Women Reservation Bill in Lok Sabha: नई संसद भवन में शुरू हुए स्पेशल सत्र में मंगलवार को ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को सदन में रखा गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण विधेयक को सदन के पटल पर रखा। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के पेश किए जाने संबंधित जानकारियां सदन में दी। मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के चुनाव में लागू होगी। राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों में यह आरक्षण लागू नहीं होगा।

महिला आरक्षण बिल पर बुधवार को सदन में बहस

महिला आरक्षण बिल पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा किया जाना है। जबकि महिला आरक्षण बिल को लोकसभा के बाद अगले दिन राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसी दिन इस पर चर्चा कराया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई संसद भवन में इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से सदन में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रहा था। पूर्व पीएम अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में भी कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन संख्याबल नहीं होने की वजह से यह सदन में पास नहीं हो सका। संख्याबल नहीं होने की वजह से यह सपना अधूरा रह गया। आज भगवान ने हमको मेजॉरिटी दी है तो इसे आगे ले जाया जा सके। अब हमारी सरकार महिला आरक्षण के लिए नया बिल लेकर आई है और दोनों सदनों में इसे पेश किया जाएगा।

181 सीटें होंगी महिलाओं के लिए आरक्षित

अगर बिल पास हो गया तो लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित होंगी। यानी देश की हर तीसरी सीट पर महिला जनप्रतिनिधि चुनकर आएगी। वर्तमान में महिला जनप्रतनिधियों की संख्या बेहद कम है। लोकसभा में जहां 15 प्रतिशत से कम महिला जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधत्व है तो विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दस प्रतिशत से भी कम है। वर्तमान लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। 

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