सार
पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता घर जाने का मतलब नहीं है। वे अपने साथियों के साथ बैठकर आगे क्या करना है इस संबंध में फैसला लेंगे।
नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने रविवार को संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने जंतर-मंतर से पहलवानों का टेंट उखाड़ दिया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पोस्टर लगाए गए हैं कि यहां धारा 144 लागू है। किसी प्रकार का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है।
पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रविवार देर रात पुलिस ने हिरासत में लिए गए पहलवानों को छोड़ा। अब आगे जंतर- मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना है या नहीं इस सवाल पर पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि साथियों के साथ बात कर इसके बारे में फैसला लेंगे।
बजरंग पूनिया बोले- दिल्ली पुलिस को मिलना चाहिए मेडल
बजरंग पूनिया ने कहा, "यह देश का दुर्भाग्य है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति ने नए संसद भवन के उद्घाटन में भाग लिया। पुलिस ने हम पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर दिया। बृजभूषण सिंह के खिलाफ केस करने में 7 दिन लगा दिए। खिलाड़ियों पर एफआईआर करने में चंद घंटे भी नहीं लगे। इसके लिए तो दिल्ली पुलिस को मेडल मिलना चाहिए।"
जब तक न्याय नहीं मिलता, घर जाने का मतलब नहीं
बजरंग पूनिया ने कहा, "हम हाथ जोड़कर खड़े हैं कि देश की बेटियों को न्याय दीजिए। इसके बाद भी हमें ही हिरासत में लिया जा रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, घर जाने का तो कई मतलब नहीं है। मेरे सभी साथियों को हिरासत में लिया गया। हम सभी साथ बैठकर बात करेंगे। इसके बाद फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है।"
दूसरी ओर विनेश फोगट ने ट्वीट किया, "दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले बृज भूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए।"
पुलिस ने हटाया टेंट, खाली किया जंतर-मंतर
प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जंतर-मंतर से टेंट हटा दिए हैं और धरना स्थल को खाली करा दिया है। पुलिस ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनपर आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने), 149 (अवैध रूप से जमा होने), 186 (सरकारी कर्मियों की काम में बाधा डालना), 188 (सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन), 332 (सरकारी कर्मियों को चोट पहुंचाना) और 353 (सरकारी अधिकारी को काम करने से रोकने के लिए आपराधिक बल इस्तेमाल करना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
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बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं खिलाड़ी
गौरतलब है कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दो केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।