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हलाला की आड़ में शौहर ने ही कराया गैंगरेप, पति-देवर और मौलवी की घिनौनी हरकतें जान कांप उठेगा कलेजा
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हलाला की आड़ में महिला के साथ यौन शोषण और गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। सैदन गली थाने में दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने अपने शौहर, देवर, परिजनों के अलावा कुछ मौलवियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला?

इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बाद बनाया हलाला का दबाव
पीड़िता के अनुसार, महिला के शौहर नवाज ने उसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया था। इसके बाद दोबारा निकाह कराने के नाम पर उस पर हलाला करने का दबाव डाला गया। यह प्रेशर सिर्फ शौहर ही नहीं, बल्कि उसके परिजनों और मौलवियों की ओर से भी बनाया गया।
पहले से तय थी हलाला की साजिश
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि हलाला पहले से तय एक अस्थायी और जबरन कराई गई व्यवस्था थी, जिसमें मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया।
हलाला की आड़ में यौन हिंसा और धमकी
पीड़िता का कहना है कि हलाला की पूरी प्रक्रिया वास्तव में यौन हिंसा थी। मुझे डराया-धमकाया गया और मानसिक दबाव बनाकर इस कृत्य को अंजाम दिया गया। महिला ने इसे अपने साथ हुआ सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) जैसा व्यवहार बताया है।
नाबालिग उम्र में निकाह, पॉक्सो एक्ट भी लागू
जांच के दौरान सामने आया कि पीड़िता का निकाह 2015 में तब कराया गया था, जब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। इस तथ्य के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं।
शौहर गिरफ्तार, अन्य आरोपी फरार
पुलिस ने मुख्य आरोपी शौहर अजहर नवाज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
अलीगढ़ के एक जाने-माने स्कूल की एक्स-स्टूडेंट है पीड़िता
बता दें कि पीड़िता अलीगढ़ के एक जाने-माने स्कूल की एक्स-स्टूडेंट है और एक ऐसे परिवार से आती है, जिसका बैकग्राउंड सरकारी नौकरी का है। उसके दादा उत्तर प्रदेश में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, वहीं पिता एक वकील हैं। पीड़िता फिलहाल अपनी जिंदगी चलाने और बेटी की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही है।
रेप, साजिश और धमकी की धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने इस केस में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के साथ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। इनमें रेप, गंभीर चोट पहुंचाना, आपराधिक साजिश और धमकी की धाराएं शामिल हैं।
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