बांदा के बिसंडा में घर से करीब 9 लाख रुपये के जेवर चोरी होने का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी परिवार का ही सदस्य निकला। उसकी निशानदेही पर झुमकी, मंगलसूत्र, कमरपेटी और पायल समेत पूरा जेवर बरामद हुआ।

बांदा में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों के भरोसे पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिस घर में परिवार के लोग एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं, वहीं एक सदस्य ने अपनी ही भाभी के लाखों रुपये के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और कुछ ही समय में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए करीब 9 लाख रुपये के सभी आभूषण बरामद कर लिए गए हैं।

घर में रखे जेवर हुए गायब, पुलिस तक पहुंची शिकायत

मामला बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के सिकलोढ़ी गांव का है। पुलिस के अनुसार, 16 अगस्त को दयाराम ने घर से कीमती आभूषण और नकदी चोरी होने की सूचना दी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। चूंकि चोरी घर के भीतर से हुई थी, इसलिए पुलिस ने आसपास के लोगों के साथ-साथ परिवार से जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध के बारे में मुखबिर से सूचना मिली।

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पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी गिरफ्तार

पुलिस को सूचना मिली कि चोरी का आरोपी रामबली गोकुल पुरवा-इटरा मिलौली मार्ग पर स्थित पुलिया के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर बिसंडा पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान रामबली ने चोरी की बात स्वीकार की। जांच में सामने आया कि उसने कथित तौर पर 15 अगस्त को अपने ही घर में अपनी भाभी के आभूषण चोरी किए थे। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण बरामद कर लिए। पुलिस के अनुसार बरामद जेवरात की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपये है।

झुमकी से लेकर कमरपेटी तक, पूरा जेवर बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कई तरह के आभूषण बरामद किए हैं। बरामद सामान में छोटी-बड़ी झुमकी, मंगलसूत्र, मनचली, लॉकेट माला, छागल, हाफपेटी, कमरपेटी और दो जोड़ी पायल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी इस कार्रवाई की अहम कड़ी है। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में बिसंडा पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की।

आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं में केस

पुलिस ने आरोपी की पहचान रामबली पुत्र दयाराम, निवासी गोकुल पुरवा सिकलोढ़ी, थाना बिसंडा के रूप में की है। उसके खिलाफ मुकदमा संख्या 388/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305(ए)/317(2) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश तिवारी, उपनिरीक्षक रविन्द्रनाथ दुबे समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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