Delhi CJP Protest से पहले कनॉट प्लेस में 6,000 पुलिसकर्मी और CAPF जवान तैनात किए गए हैं। सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। जानें तिरंगा मार्च, ट्रैफिक प्रतिबंध और दिल्ली पुलिस की अपील से जुड़ी पूरी जानकारी।

Delhi CJP Protest: राजधानी दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन को लेकर तनाव और सुरक्षा इंतजाम काफी बढ़ा दिए गए हैं। शुक्रवार, 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में आयोजित होने वाले इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता व्यवस्था की है। लुटियंस दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल तैनात हैं और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बैरिकेडिंग और बॉडी कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस घटनाक्रम से जुड़ी प्रमुख बातें:

Delhi Police Security: कनॉट प्लेस में 6,000 जवान तैनात

  • सुरक्षा का बड़ा इंतजाम: दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी है। रिपोर्टों के मुताबिक, इलाके में 6,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था में मदद करेंगी।
  • बैरिकेडिंग और निगरानी: संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरों के साथ तैनात किया गया है और भीड़ पर नजर रखी जा रही है।
  • ट्रैफिक पर पाबंदियां: प्रदर्शन को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में यातायात संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोगों से पुलिस की अपील मानने और प्रदर्शन स्थल से दूर रहने को कहा गया है।
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Central Park Closed: 16 और 17 अक्टूबर को नहीं मिलेगी एंट्री

  • NDMC का नोटिस: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने बताया है कि कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर 2026 को आम जनता के लिए बंद रहेगा। नोटिस में इसकी वजह प्रशासनिक कारण बताई गई है।
  • प्रदर्शन की अनुमति नहीं: NDMC ने CJP के संस्थापक अभिजीत डिपके को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
  • डिपके की प्रतिक्रिया: पार्क बंद किए जाने पर डिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, “अगर हम 100 जगहों की घोषणा करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी उन सभी 100 जगहों को बंद कर देंगे?”

CJP March: पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से क्या कहा?

  • मार्च से दूर रहने की अपील: दिल्ली पुलिस ने लोगों से ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने के लिए कनॉट प्लेस नहीं आने को कहा है।
  • सीमित लोगों को मिल सकती है अनुमति: पुलिस ने संकेत दिया कि किसी उपयुक्त स्थान पर चुनिंदा लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की सुविधा दी जा सकती है।
  • BNSS की धारा 163 लागू: पुलिस के मुताबिक, शांति-व्यवस्था बनाए रखने, लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।
  • व्यापारियों ने जताई चिंता: पुलिस ने कहा कि कई स्थानीय व्यापारी संगठनों और मार्केट एसोसिएशनों ने दुकानों की सुरक्षा की मांग की है। उन्हें आशंका है कि अव्यवस्था से त्योहारों के मौसम में कारोबार प्रभावित हो सकता है।