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कपड़े उतारे, जलाया, प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डाला: गुरुग्राम PG में 4 बच्चों के साथ भयानक दुर्व्यवहार
PG Hostage Incident: गुरुग्राम PG में चार नाबालिग बंधक, कपड़े उतारे और जलाए गए। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी। जानें पूरी घटना , बच्चों की सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई पर अपडेट।

Gurugram PG Minors Kidnapping: गुरुग्राम के DLF फेज 3 इलाके में सोमवार को एक भयावह घटना हुई, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। कथित तौर पर, एक PG में चार नाबालिग बच्चों को बंधक बनाया गया और बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों ने बच्चों के कपड़े उतारे, उन्हें गर्म चम्मच से जलाया और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डालने की कोशिश की। बच्चों की लगातार रोती मांओं की गुहार के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
क्या PG में बच्चों को बंधक बनाया गया और क्यों?
मौके पर मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों का कहना है कि उन्होंने बच्चों को PG के पास बन रही बिल्डिंग में चोरी करने के शक में बंधक बनाया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में शामिल पुरुषों के समूह ने बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार किया। बच्चों की मांओं ने अपने बच्चों को ढूंढते हुए PG तक पहुँच बनाई और लगातार मिन्नत करने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया।
गुरुग्राम में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के पिछले मामले
यह पहली घटना नहीं है। हाल ही में, एक 13 साल की घरेलू नौकरानी को उसके मालिक और उसके बेटों द्वारा प्रताड़ित किया गया। उसे लोहे की छड़ों से मारा गया और भूखा रखा गया। इसी तरह, बच्चा चोरी की घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने 5 साल के एक बच्चे को अगवा करने के आरोप में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया।
बच्चों को कैसे बचाया गया?
शिकायत के अनुसार, बच्चों की मांओं ने मिलकर बच्चों की खोज शुरू की। PG में जाकर उन्होंने पाया कि उनके बच्चे और एक अन्य बच्चा पांच से छह लोगों द्वारा कमरे में बंद कर दिए गए थे। मांओं के लगातार आग्रह और मिन्नतों के बाद ही बच्चों को छोड़ा गया।
भारत में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार पर कानून
भारत में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को गंभीर अपराध माना जाता है। POCSO अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत अपराधियों को कड़ी सजा, कारावास और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम नाबालिगों से जुड़े अपराध और उनके पुनर्वास के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
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