रेल यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट! ट्रेन में ये 3 काम किए तो लगेगा ₹2,000 का जुर्माना
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब ट्रेनों में स्मोकिंग करने, बिना लाइसेंस सामान बेचने और भीख मांगने पर ₹2,000 का भारी जुर्माना लगेगा। बार-बार गलती करने पर जेल भी हो सकती है।
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भारतीय रेलवे ने लागू किए सख्त कानून
रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और सफर के दौरान होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में स्मोकिंग, भीख मांगना और बिना लाइसेंस के सामान बेचना पूरी तरह बैन है। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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ट्रेन में स्मोकिंग करने पर भारी जुर्माना और ट्रेन से बाहर!
अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर तुरंत ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ जुर्माना ही नहीं, उसे ट्रेन से उतार भी दिया जाएगा और उसका टिकट या पास रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई जुर्माना देने से मना करता है, तो मामला कोर्ट में जाएगा, जहां जुर्माना ₹5,000 तक बढ़ सकता है।
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अवैध वेंडर्स पर रेलवे का शिकंजा
रेलवे ने उन वेंडर्स पर भी शिकंजा कसा है जो बिना लाइसेंस के ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर खाने-पीने का सामान या दूसरी चीजें बेचते हैं। ऐसे गैर-कानूनी वेंडर्स पर सीधे ₹2,000 का जुर्माना लगाने का नया नियम बनाया गया है।
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भीख मांगने पर रोक और कड़ी सजा
ट्रेनों या रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने वालों पर भी ₹2,000 जुर्माने का नियम लागू होता है। अगर भीख मांगने वाले को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है, तो कोर्ट उसे 3 महीने तक की जेल, ₹5,000 का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ सुना सकती है।
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बार-बार गलती करने वालों को 1 साल की जेल
जो लोग जुर्माना भरने के बाद भी बार-बार गैर-कानूनी तरीके से सामान बेचते या भीख मांगते हैं, उनके लिए और भी कड़ी सजा का प्रावधान है। जो कोई 4 या उससे ज्यादा बार यह गलती दोहराएगा, उसे 1 साल तक की जेल और ₹5,000 का जुर्माना हो सकता है।
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