मध्यप्रदेश सरकार ने होली 2026 पर बड़ा फैसला लेते हुए 3 मार्च के साथ 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 4 मार्च को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत छुट्टी रहेगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने होली के पावन पर्व पर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पहले से घोषित 03 मार्च 2026 (मंगलवार) के अवकाश के अलावा अब 04 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश में होली के मौके पर लगातार दो दिन की छुट्टी रहेगी।

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03 और 04 मार्च 2026: दो दिन बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर

राज्य शासन ने पहले 03 मार्च 2026 को अवकाश घोषित किया था। अब 04 मार्च 2026 को भी छुट्टी घोषित किए जाने के बाद सरकारी दफ्तर, कई संस्थान और बैंक बंद रहेंगे। यह निर्णय होली पर्व को देखते हुए लिया गया है, ताकि लोग त्योहार को पूरे उत्साह और परिवार के साथ मना सकें। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना में बताया गया है कि 04 मार्च 2026 को भी प्रदेश में अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत 04 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसका मतलब है कि इस दिन बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन से जुड़े संस्थान भी बंद रहेंगे।