Varanasi Airport Firing: वाराणसी एयरपोर्ट पर हुई फायरिंग की घटना में दो कर्मचारी घायल हो गए हैं। दोनों को एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, एक को पैर में और दूसरे को अंगूठे में चोट लगी है।

Varanasi Airport Firing: वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई जाने वाले एक यात्री की लाइसेंसी बंदूक की अनिवार्य जांच के दौरान अचानक गोली चल गई, जिससे दो सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

हथियार चेकिंग के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे हुई। आजमगढ़ निवासी कमलेश राय अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई जाने वाली फ्लाइट से यात्रा करने वाले थे। उन्होंने एयरलाइन को अपने लाइसेंसी हथियार की जानकारी दी थी। जांच प्रक्रिया के दौरान अचानक बंदूक से एक राउंड फायर हो गया।

दो सुरक्षा कर्मियों को लगी चोट

गोली चलने से हथियारों की जांच कर रहे दो AAICLAS सुरक्षा कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, एक कर्मचारी के पैर में चोट लगी है, जबकि दूसरे के अंगूठे में चोट आई है। दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस को बुलाया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हथियार की जांच के दौरान गोली कैसे चली और सुरक्षा नियमों का पालन सही तरीके से किया गया था या नहीं।

क्या फ्लाइट में लाइसेंसी हथियार ले जा सकते हैं?

भारत में कुछ शर्तों के साथ लाइसेंसी हथियार को हवाई यात्रा में ले जाने की अनुमति है। इसके लिए यात्री को चेक-इन के समय हथियार की जानकारी देनी होती है और वैध लाइसेंस सहित सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। हथियार को अनलोडेड स्थिति में रखा जाता है और उसे केबिन बैगेज में ले जाने की अनुमति नहीं होती।

एयरलाइन के नियम क्या कहते हैं?

नियमों के मुताबिक, लाइसेंसी पिस्तौल, रिवॉल्वर या शॉटगन को निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत चेक-इन बैगेज में रखा जा सकता है। हथियार और कारतूस अलग-अलग पैक होने चाहिए और कारतूस सुरक्षित तरीके से पैक किए जाने जरूरी हैं। यात्रियों को लिखित और मौखिक दोनों तरह से इसकी घोषणा करनी होती है।

क्या रद्द हो सकता है हथियार का लाइसेंस?

इस घटना के बाद कमलेश राय के हथियार लाइसेंस की भी जांच हो सकती है। आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत यदि लाइसेंसधारक द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा माना जाता है, तो संबंधित प्राधिकरण लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है। हालांकि, केवल दुर्घटनावश गोली चल जाने से लाइसेंस स्वतः रद्द नहीं होता।

क्या दर्ज हो सकता है आपराधिक मामला?

जांच में यदि यह पाया जाता है कि हथियार के परिवहन या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और पूरे मामले की जांच जारी है।

जांच रिपोर्ट के बाद होगा अगला फैसला

फिलहाल पुलिस और एयरपोर्ट प्रशासन घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि गोली दुर्घटनावश चली या सुरक्षा प्रक्रिया में कहीं कोई चूक हुई थी। तब तक मामले में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।