कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शहर के पूर्व-पश्चिम मेट्रो गलियारे के लिए सुरंग खोदने का काम फिर से शुरू करने की मंगलवार को अनुमति दे दी।


कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शहर के पूर्व-पश्चिम मेट्रो गलियारे के लिए सुरंग खोदने का काम फिर से शुरू करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। पिछले साल अगस्त में एक जलभर के फटने से जमीन धंस जाने और इमारतों के ढह जाने के चलते यह काम रोक दिया गया था।

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आईआईटी-मद्रास की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अदालत ने परियोजना लागू करने वाली एजेंसी, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (केएमआरसी) को संस्थान के साथ विचार-विमर्श कर मध्य कोलकाता के बहू बाजार इलाके में एस्प्लेनेड और सियालदाह स्टेशनों के बीच कार्य फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।

सितंबर में सुरंग के काम पर रोक लगा दी 

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंड पीठ ने सितंबर में सुरंग के काम पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। तीन माह बाद केएमआरसी ने विशेषज्ञों की अपनी समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट के मद्दनेजर अदालत का रुख किया और काम फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी।

संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा 

एक एनजीओ ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने का अनुरोध किया जिसके बाद केएमआरसी ने अपने परिणामों की समीक्षा के लिए आईआईटी-मद्रास से अनुरोध किया। संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुरंग का काम फिर से शुरू किया जा सकता है।

परियोजना के काम को उस वक्त रोक दिया गया था जब सुरंग की खुदाई कर रही मशीन पिछले साल 31 अगस्त को बहू बाजार में एक जलभर से टकरा गई, जिससे बड़े पैमाने पर जमीन धंस गई। कई इमारतों में दरार आ गई और सैकड़ों लोगों को दूसरे स्थान पर भेजना पड़ा था।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)