सार

अब ओमिक्रॉन के खौफ के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव की तरफ से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके मुताबिक, सोमवार रात से ही नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। 

देहरादून (उत्तराखंड). ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के खतरे के बीच पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे है। महामारी के इस नए वेरिएंट हर तरफ हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त कदम उठाने को कहा है। जिसे देखते हुए कई स्टेट पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा चुके हैं। अब ओमिक्रॉन के खौफ के बीच पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।

नाइट कर्फ्यू में सिर्फ इनको अनुमति 
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव की तरफ से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके मुताबिक, सोमवार रात से ही नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इस दौरान अस्पताल, उद्योग, स्टोरेज, पेट्रोल पंप सहित अन्य आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। वहीं यहां काम करने वाले कर्मचारियों को आई कार्ड के आधार पर आवागमन की इजाजत भी होगी।

पहाड़ी राज्य में भी ओमिक्रॉन का कहर
बता दें, उत्तराखंड में सोमवार को ओमिक्रॉन के तीन नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब राज्य में ओमिक्रोन के मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का पहला मामला देहरादून में सामने आया था। जहां स्कॉटलैंड से लौटी एक 23 साल की महिला में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी

इन 10 राज्यों में लगा चुका है नाइट कर्फ्यू 
उत्तराखंड से पहले 10 राज्यों की सरकारों ने भी नाइट कर्फ्यू का लगा दिया है। जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, असम, हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन स्टेट में राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू के साथ कड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं।

सिर्फ इनको मिलेगी खास छूट
1. नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं खुली रहेंगी।
2. स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आने जाने की इजाजत होगी।
3. इस दौरान तेल, गैस का उत्पादन, वितरण और परिवहन को अनुमति होगी।
4. राज्य के सभी पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट खुले रहेंगे।
5. बिजली उत्पादन, वितरण, कर्मचारियों का आवागमन हो सकेगा।
6. इंटरनेट, दूर संचार और प्रसारण सेवाओं को नाइट कर्फ्यू से बाहर रखा गया है।
7. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस खुले रहेंगे।
8. माल वाहक वाहनों को आवागमन व लोड, अपलोड की इजाजत होगी।
9. प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के कर्मचारी रात को आ जा सकेंगे।
10. कोविड मानकों के तहत सभी तरह के उद्योगों को भी चलाने की इजाजत होगी।