सार

पॉक्सो की कोर्ट में विशेष पब्लिक प्रोसेक्यूटर ललित शर्मा ने बताया कि 15 वर्षीय बेटी का बार-बार बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कोटा (Kota). पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय बेटी से बलात्कार के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

जज जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने दोषी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो की कोर्ट में विशेष पब्लिक प्रोसेक्यूटर ललित शर्मा ने बताया कि 15 वर्षीय बेटी का बार-बार बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

सजा नहीं होती तो समाज को जाता गलत संदेश
उन्होंने कहा कि अदालत का यह मानना था कि अगर व्यक्ति को छोड़ दिया गया तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। 15 वर्षीय लड़की और उसकी मां ने 10 सितंबर 2017 को कोटा के अनंतपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

 

[यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है]