सार

31 दिसंबर को रात में कर्फ्यू टाइम को 11 बजे की बजाय 1 बजे करके सेलिब्रेशन करने वालों को सरकार ने छूट दी है। हालांकि एक बजे के बाद सेलिब्रेशन करते हुए कोई पाया गया तो कार्रवाई होगी। इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट को एक बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं है। 

जयपुर : दिल्ली-मुंबई समेत कई राज्यों के बाद अब राजस्थान (Rajasthan) में भी कोरोना-ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की लाइव ओपन बैठक में नई गृह विभाग की नई कोविड गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। इसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट रहेगी। हर तरह के समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स , थिएटर रात 10.30 बजे तक ही खुलेंगे। सिनेमा, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थलों पर क्षमता से 50 फीसदी ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद बैठकर नहीं खा सकेंगे। हालांकि 24 घंटे होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा। गृह विभाग ने इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

नए साल के लिए रहेगी ये छूट
31 दिसंबर को रात में कर्फ्यू टाइम को 11 बजे की बजाय 1 बजे करके सेलिब्रेशन करने वालों को सरकार ने छूट दी है। हालांकि एक बजे के बाद सेलिब्रेशन करते हुए कोई पाया गया तो कार्रवाई होगी। यानी होटल और रेस्टोरेंट को एक बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं है। 

समारोह में 200 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे
गृह विभाग की ओर से जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार अब राजस्थान सरकार ने एक बार फिर सांस्कृतिक- राजनैतिक और शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों में लोगों को बुलाने की संख्या तय कर दी है। अब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी समारोह में 200 से ज्यादा लोग होने पर पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, कलेक्टर हालत देखकर ही अनुमति देंगे। बिना अनुमति ज्यादा भीड़ जुटाई तो 10 हजार जुर्माना देना होगा।

रात 10 बजे बाजार बंद होंगे
सभी तरह की कॉमर्शियल एक्टि​विटी और बाजार रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे। 10 बजे बाद कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद करने होंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे जारी रहेगी। बैठाकर खिलाने की सुविधा रात 10 बजे तक ही रहेगी। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थलों में 3 जनवरी से 50% लोग ही जा सकेंगे। दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। अभी तक इन स्थानों के लिए कोई लिमिट तय नहीं थी। 

नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी
प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा, इस पर सख्ती होगी। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन ​की छूट रहेगी। सिटी मिनी बसें सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चलेंगी।

गाइडलाइन में ये नियम भी 

  • विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, कोचिंग में शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ जो 18 या इससे ज्यादा के उम्र के हैं उनको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है. इसमें छात्र-छात्रओं को स्कूल ले जाने वाले कैब, बस और ऑटोरिक्शा संचालक को भी वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी। 
  • ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी, मॉल्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें 10 बजे तक खुली रहेंगी और यहां काम करने वाले और ग्राहक सभी के लिए वैकसीनेशन जरूरी. इसके साा ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य। 
  • 31 जनवरी 2022 के बाद बताए गए स्थानों पर वैक्सीन के दोनों डोज के साथ एंट्री अनिवार्य कर दी जाएगी और बिना वैक्सीनेशन के पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी।