सार

गृह विभाग ने रविवार शाम को नई कोरोना गाइडलाइन जारी की और कई प्रतिबंध बढ़ा दिए। अब शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को ही वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना (Corona) अब बेकाबू हो गया है। यही वजह है कि सरकार को एक सप्ताह में तीसरी बार गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है। इसमें वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लागू करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहां शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। 12वीं तक की स्कूलों पर ये प्रतिबंध 30 जनवरी तक लागू रहेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इसी तरह, शादी समारोह में भी अतिथियों की संख्या 100 से घटाकर अब 50 कर दी गई है। अन्य सभी प्रावधान 11 जनवरी से लागू होंगे।

गृह विभाग ने रविवार शाम को नई कोरोना गाइडलाइन जारी की और कई प्रतिबंध बढ़ा दिए। अब शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को ही वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बता दें कि 12 दिन पहले 29 दिसंबर को सरकार ने ओपन मीटिंग की थी, तब विशेषज्ञों ने 31 दिसंबर से ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया था। लेकिन, सरकार ने इन सुझावों के उलट 31 दिसंबर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात में जारी नाइट कर्फ्यू (रात 11 से सुबह 5 बजे तक) में 2 घंटे की छूट दे दी। राज्य में लगातार कोरोना केस बढ़ने के बाद सरकार को आनन-फानन में नए आदेश जारी करने पड़े।

नई गाइडलाइन में ये प्रतिबंध बढ़ाए गए....

  • शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
  • वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी गतिविधियों को ही छूट दी जाएगी।
  • प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में आगामी 30 जनवरी तक 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
  • नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में शादी समारोह में 50 लोगों की ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
  • शादियों को लेकर आगामी 30 जनवरी तक आदेश प्रभावी रहेगा।
  • कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर मैरिज हॉल, होटल आदि 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
  • धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट और क्लब 50 फीसद क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे।
  • सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर भी 50 फीसद क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुलेंगे।
  • नगर निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर सभी प्रकार के आयोजनों और धरना-प्रदर्शनों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में धरना-प्रदर्शनों में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये नियम भी फिलहाल 30 जनवरी तक के लिए हैं।
  • अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • किसी भी आयोजनों में ‘नो मास्क, नो एंट्री’ और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
  • व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
  • 31 जनवरी तक सभी पात्र व्यक्तियों की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा।
  • 31 जनवरी तक दोनों डोज नहीं लगवाने पर कार्यालयों आदि में एंट्री नहीं मिलेगी।

सीएम हाउस में 27 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव
राजस्थान में रविवार को कोरोना के 5660 नए केस सामने आए, जबकि संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में 2377, जोधपुर में 600, अलवर में 364, उदयपुर में 312, बीकानेर में 237, कोटा में 209, भरतपुर में 200 केस आए। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या बढकर 19,467 हो गई है। मुख्यमंत्री निवास के 27 कर्मी संक्रमित पाए गए। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। जयपुर में रविवार को एक और संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8972 हो गई।

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