कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की गई है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, बेलर और अन्य यंत्रों पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। जानिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका समेत डिटेल।
E-Agricultural Equipment Subsidy Scheme: मध्यप्रदेश के किसान भाइयों और बहनों के लिए खुशखबरी है। अब खेती के लिए जरूरी आधुनिक कृषि यंत्र लेने पर राज्य सरकार का बड़ा अनुदान (सब्सिडी) मिलने वाला है। राज्य के कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर या मल्चर, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलर, हे रेक या स्ट्रॉ रेक और स्लेशर जैसे कई कृषि यंत्र शामिल हैं। हाल ही में ट्रैक्टर, स्पेयर पार्ट्स और अन्य खेती के उपकरणों पर लगने वाले टैक्स और जीएसटी दरों में कटौती की गई है। इसका फायदा किसानों को नई तकनीक वाले यंत्र खरीदने में होगा। सरकार का मकसद है कि किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को और ज्यादा फायदेमंद बना सकें।
कौन आवेदन कर सकता है और कितनी सब्सिडी मिलेगी?
किसी भी श्रेणी का किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जिसमें-
- ट्रैक्टर होना जरूरी: आवेदन करने वाले किसान के नाम पर पहले से ट्रैक्टर होना चाहिए।
- पिछले 5 साल में लाभ नहीं लिया होना चाहिए: जिन किसानों ने पिछले 5 साल में किसी भी विभाग की अनुदान योजना से सब्सिडी ली है, वे आवेदन नहीं कर पाएंगे।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों को 40-50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य किसानों को 30-40 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा।
कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी
- हैप्पी सीडर: 9 टाइन- 81,400 रुपए (50 प्रतिशत), 10 टाइन- 84,150 रुपए (50 प्रतिशत), 11 टाइन- 86,350 रुपए
- सुपर सीडर: सभी वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,20,000 रुपए (50 प्रतिशत)
- स्मार्ट सीडर: 9 टाइन- 81,400 रुपए, 10 टाइन- 84,150 रुपए, 11 टाइन- 86,350 रुपए, 12 टाइन- 90,200 रुपए
- श्रेडर, मल्चर: 5 फीट- 72,500 रुपए, 6 फीट- 85,800 रुपए, 7 फीट- 90,200 रुपए, 8 फीट- 95,700 रुपए
- जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल: 9 टाइन- 24,800 रुपए, 11 टाइन- 28,200 रुपए, 13 टाइन- 30,800 रुपए, 15 टाइन- 33,000 रुपए
- बेलर: 16-25 किग्रा प्रति बेल- 2,39,500 रुपए तक, अधिकतम 6,66,000
- हे रेक या स्ट्रॉ रेक: अधिकतम 1,65,000 रुपए (50 प्रतिशत)
- स्लेशर: अधिकतम 27,500 (50 प्रतिशत)
- वास्तविक अनुदान राशि कृषि यंत्र की लागत और कैलकुलेटर में दिखाई गई राशि पर निर्भर करती है।
आवेदन के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि
किसान अपने बैंक खाते से संबंधित यंत्र के लिए नीचे दी गई राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनाकर आवेदन करें। बिना DD के आवेदन मान्य नहीं होगा-
- हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर- 4,500 रुपए
- श्रेडर या मल्चर- 5,500 रुपए
- जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल- 3,000 रुपए
- बेलर- 15,000 रुपए
- हे रेक या स्ट्रॉ रेक- 5,000 रुपए
- स्लेशर- 2,000 रुपए
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ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मध्यप्रदेश के किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, बी-1 की प्रति, बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जैसी डॉक्यूमेंट्स के साथ ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया आसान है। ई-केवाईसी फिंगरप्रिंट L1 रजिस्टर्ड डिवाइस से ही आवेदन होगा। इसके अलावा, किसान नजदीकी MP Online या CSC सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और सहायता के लिए किसान अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री या कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। योग्य व इच्छुक किसान समय पर आवेदन करना ना भूलें और इस योजना का लाभ उठाएं।
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