सार
सैदापेट ( Saidapet) की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने एन लिंगुसामी को चेक धोखाधड़ी के एक मामले में छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। वहीं डायरेक्टर ने कहा है कि वह फैसले को चुनौती देंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, Tamil filmmaker N Lingusamy sentenced to 6 months in jail convicted in cheating case : एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने तमिल फिल्म निर्माता एन लिंगुसामी को छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। पीवीपी कैपिटल लिमिटेड ने उनके और उनके भाई सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं निर्देशक ने कहा है कि वह फैसले को चुनौती देंगे।
6 महीने के कारावास की सजा
सैदापेट की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने तमिल निर्देशक एन लिंगुसामी ( Tamil director N Lingusamy) को चेक धोखाधड़ी के एक मामले में छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। एक वित्तीय फर्म पीवीपी कैपिटल लिमिटेड ( financial firm PVP Capital Limited ) द्वारा दायर एक मामले के संबंध में सोमवार, 22 अगस्त को यह आदेश आया है। पीवीपी कैपिटल लिमिटेड को निदेशक लिंगुसामी द्वारा 1.03 करोड़ रुपये की राशि का दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इसके बाद पीवीपी कैपिटल लिमिटेड ने लिंगुसामी और उनके भाई सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रकरण पेश किया गया था।
लिंगुसामी और उनके भाई प्रोडक्शन कंपनी तिरुपति ब्रदर्स ( Thirrupathi Brothers) चलाते हैं। प्रोडक्शन कंपनी ने, 2014 में, पीवीपी कैपिटल लिमिटेड से एन्नी येज़ु नाल ( Enni Yezhu Naal ) नाम की एक फिल्म बनाने के लिए लोन लिया था। ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, फिल्म के ना चल पाने की वजह से फिल्म निर्माता और उनका भाई कर्ज चुकाने में असफल रहे थे।
पीवीपी कैपिटल ने मद्रास उच्च न्यायालय ( Madras High court) का दरवाजा खटखटाया, जिसने लिंगुसामी और उनके भाई को पीवीपी कैपिटल को लोन राशि वापस करने का निर्देश दिया, लेकिन यह देखा गया कि लिंगुसामी ने जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया था। पीवीपी कैपिटल ने तब निदेशक और उनके भाई के खिलाफ चेक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
लिंगुसामी करेंगे सज़ा के खिलाफ अपील
अब, निदेशक लिंगुसामी ने कहा है कि वह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत, जिसने निर्देशक को छह महीने की कैद की सजा सुनाई है उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे।
लिंगुसामी ने एक बयान में कहा, "विवाद PVP capitals और हमारे प्रोडक्शन हाउस थिरुपति ब्रदर्स फिल्म मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ( Thirrupathi Brothers film media private limited) के बीच है। माननीय अदालत ने आज उनके द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया। हम इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे और कानूनी रूप से इस मुद्दे का सामना करेंगे।"
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