Bihar Supreme Court: चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के ख़िलाफ़ सुनवाई 10 जुलाई को।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉयमल्या बागची की पीठ ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और सभी पक्षों को चुनाव आयोग को याचिकाओं का अग्रिम नोटिस देने और याचिकाओं की प्रतियां देने की अनुमति दी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन और शादान फरासत ने संयुक्त रूप से इस मामले का उल्लेख शीर्ष अदालत के समक्ष किया।

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अधिवक्ताओं ने पीठ को बताया कि जो मतदाता निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, उन्हें मतदाता सूची से हटाए जाने का कठोर परिणाम भुगतना होगा, भले ही उन्होंने पिछले बीस वर्षों से चुनावों में मतदान किया हो। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और बिहार के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने दायर की हैं। याचिकाओं में चुनाव आयोग के 24 जून के उस निर्देश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें बिहार में मतदाताओं के बड़े वर्ग को मतदाता सूची में बने रहने के लिए नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

ADR ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग का आदेश नए दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं लागू करता है और प्रमाण का बोझ राज्य से नागरिक पर डालता है। याचिका में आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से रखे गए दस्तावेजों को बाहर करने पर भी चिंता जताई गई है, जिसमें कहा गया है कि यह गरीब और हाशिए पर रहने वाले मतदाताओं, खासकर ग्रामीण बिहार में, को असमान रूप से प्रभावित करेगा।

याचिका में कहा, "SIR आदेश, अगर रद्द नहीं किया गया, तो मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित कर सकता है, जिससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र बाधित होगा, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं।," राजद सांसद ने कहा कि यह फैसला, जो बिना किसी राजनीतिक दल से सलाह-मशविरा किए लिया गया है। उन्होंने कहा, “मतदाता सूची के आक्रामक और अपारदर्शी संशोधनों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदायों को असमान रूप से लक्षित करते हैं, जैसे कि, वे यादृच्छिक पैटर्न नहीं हैं बल्कि इंजीनियर बहिष्करण हैं।”