Mob Lynching in Bihar: बिहार के नवादा जिले में अंधविश्वास के चलते भीड़ ने 70 साल के गया मांझी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। उनकी पत्नी को डायन-बिसाही के आरोप में तालिबानी सजा दी। मामले में पुलिस 5 से 6 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Bihar Crime News: बिहार के नवादा में मंगलवार (26 अगस्त, 2025) की रात लोगों ने एक शख्स की मॉब लिंचिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी का सिर मुंडवाकर चूना लगाया गया। घटना जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के पंचू गढ़ मुशहरी की है। महिला पर डायन होने का शक था, जिसके चलते यह पूरी घटना घटी। मृतक की पहचान 70 वर्षीय गया मांझी के रूप में हुई है। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं।

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दंपति को जिंदा जलाने की कोशिश

आरोप यह भी है कि दोनों को नंगा करके जूते-चप्पल की माला पहनाई गई और मोहल्ले में घुमाया गया। बुधवार की सुबह भीड़ श्मशान घाट के पास दोनों को जिंदा जलाने वाली भी थी। इस बीच पुलिस ने पांच से छह लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। घटना मंगलवार की देर रात की है, सूचना पर डायल 112 पुलिस टीम को रात्रि में ही पहुंचकर मामले को शांत कराकर लौट गई थी, लेकिन पुलिस के जाते ही लोगों ने दंपती को बुरी तरह पिटाई की।

गया मांझी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

बुधवार (27 अगस्त, 2025) की सुबह हिसुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गया मांझी के शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया। घायल महिला को हिसुआ सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में हिसुआ थाने की एसआई रूपा कुमारी ने बताया कि हमें सूचना मिली कि मोहल्ले के लोगों ने गया मांझी और उनकी पत्नी पर डायन कहकर हमला कर दिया। मारपीट में गया मांझी की मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। भीड़ ने उनके सिर मुंडवा दिए, जूते-चप्पल की माला पहनाई और पूरे मोहल्ले में घुमाया। उन्हें ज़िंदा जलाने की कोशिश की। शव और घायल महिला को शमशान घाट के पास से बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है।

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मॉब लिंचिंग क्या है?

मॉब लिंचिंग तब होती है जब भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है और अफवाह, अंधविश्वास या संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति की पिटाई कर देती है या उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है।

भारत में किन मामलों में होती सबसे जयादा मॉब लिंचिंग?

भारत में सबसे ज्यादा (बच्चा चोरी), अंधविश्वास (डायन प्रथा), धार्मिक या जातिगत विवाद, चोरी का संदेह, सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत जानकारी जैसे मामलों में ऐसी मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है।

भारत में मॉब लिंचिंग में कौन सी धारा लगती है?

यह पूरी तरह से मॉब लिंचिंग गैरकानूनी है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और षड्यंत्र से संबंधित धाराएं लागू होती हैं।