Ankit Sharma Murder Case: अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत दोषियों को उम्रकैद मिलने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई। CM रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए, BJP ने फैसले का स्वागत किया, जबकि AAP ने अपना पक्ष रखा।

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए, जबकि AAP ने पलटवार करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन को मामला दर्ज होते ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इस बीच अंकित शर्मा के परिवार ने फैसले पर आंशिक संतोष जताते हुए कहा कि उनकी मांग दोषियों को फांसी की सजा देने की थी।

रेखा गुप्ता ने AAP पर साधा निशाना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न्यायपालिका और कानून पर लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि जब ताहिर हुसैन पर हत्या का मामला दर्ज हो चुका था, तब भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका समर्थन क्यों किया।

मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछा कि क्या वह दिल्ली की जनता को बताएंगे कि ताहिर हुसैन जैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण क्यों मिला। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला न्याय की जीत का प्रतीक है।

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BJP का हमला, AAP का पलटवार

BJP सांसद मनोज तिवारी ने फैसले को "न्याय की जीत" बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को ऐसे व्यक्ति को पार्षद बनाने पर जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं BJP विधायक हरीश खुराना ने भी कहा कि इस फैसले से अंकित शर्मा के परिवार को कुछ राहत जरूर मिली होगी और जिन लोगों ने ताहिर हुसैन का बचाव किया, उन्हें जवाब देना चाहिए।

दूसरी ओर, AAP की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज होते ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ने का मौका दिया, इसलिए इस संबंध में सवाल BJP से भी पूछे जाने चाहिए।

परिवार ने जताई नाराजगी, हाई कोर्ट जाएंगे ताहिर

उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं, अंकित शर्मा के भाई ने फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि परिवार शुरू से इस मामले को "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर" मानते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा था।

गौरतलब है कि यह मामला फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उपलब्ध प्रत्यक्ष, डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ताहिर हुसैन समेत अन्य दोषियों को हत्या, आपराधिक साजिश और दंगा समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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