सार
नई दिल्ली। दिल्ली में कई सारे ऐसे क्लब, रेस्टोरेंट और होटल्स मौजूद हैं जोकि शराब परोसते हैं। ऐसे में नए साल और क्रिसमस से पहले दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार की तरफ से होटलों, रेस्टोरेंट और बार के मालिकों को नया निर्देश दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि किसी को भी शराब परोसने से पहले उनकी उम्र को जरूर वैरिफाई करें। साथ ही सरकारी पहचान पत्रों की एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रखें। शराब पीने की उम्र जोकि 25 साल है उसका कई जगहों पर उल्लंघन किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसी संदर्भ में ये कदम उठाया है।
बहुत कम लोगों को ये पता है कि दिल्ली में 25 साल या फिर उससे अधिक उम्र के लोगों को ही शराब परोसी जा सकती है। आबकारी विभाग की तरफ से कई जगहों पर निरीक्षण किया गया है। इस दौरान ये पाया गया कि 25 साल से कम उम्र के लोग बार, क्लब और रेस्टोरेंट में शराब पी रहे हैं। कुछ लोग 25 साल पूरा होने का नाटक कर रहे हैं। साथ ही इस बात की भी शिकायत सामने आई है कि शराब पीलने का लाइसेंस रखने वाले लोग अंडरएज लोगों को भी शराब पिला रहे हैं। वहीं, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी शख्स किसी को भी जोकि 25 साल से कम उम्र के हैं उन्हें शराब बेच या फिर परोस नहीं सकते हैं।
नियमों का उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा
ऐसे में नियमों का उल्लंघन होता देख आबकारी विभाग ने सभी रेस्टोरेंट, क्लब और होटल को इस बात के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सबसे पहले व्यक्ति की उम्र की पहचान की जाएगी। इसीलिए पहचान पत्र का सहारा लिया गया है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पता है तो उसके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कार्रवाई होगी।
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