दिल्ली में 22 वर्षीय युवक ने रैपिडो राइडर और QR कोड के ज़रिए मनी ट्रांसफर एजेंट से 70,000 रुपये ठगे। ऑनलाइन गेमिंग की लत पूरी करने के लिए उसने यह घोटाला किया।

नई दिल्ली: दक्षिणी जिला साइबर पुलिस ने 22 वर्षीय सूरज शर्मा को एक सुनियोजित ऑनलाइन घोटाले के जरिए मनी ट्रांसफर एजेंट को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, उस्मानपुर, शास्त्री पार्क निवासी सूरज ने छतरपुर के एक दुकानदार को झूठे बहाने से 70,000 रुपये ट्रांसफर करने के लिए कथित तौर पर धोखा दिया।

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दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) अंकित चौहान ने बताया कि आरोपी ने मनी ट्रांसफर एजेंट से संपर्क किया और दावा किया कि उसका "छोटा भाई" ऑनलाइन मनी ट्रांसफर लेने दुकान पर आएगा।

डीसीपी के अनुसार, शर्मा ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक रैपिडो बाइक राइडर को हायर किया और उसे अपने भाई के रूप में काम करने का निर्देश देते हुए दुकान पर भेजा। घोटाले से अनजान राइडर, शर्मा द्वारा व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया QR कोड लेकर दुकान पर पहुंचा। यह QR कोड पहले एक मोबाइल की दुकान से iPhone खरीदने के बहाने प्राप्त किया गया था। दुकानदार ने इस कहानी पर विश्वास करते हुए 70,000 रुपये दो किश्तों में, 30,000 रुपये और 40,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए।

राशि ट्रांसफर होने के बाद, शर्मा ने मोबाइल की दुकान से iPhone लेने के लिए एक पोर्टर डिलीवरी बुक की और उसे बिंदापुर के एक आउटलेट पर भेज दिया, जहां उसने उसे 61,000 रुपये नकद में बेच दिया। जब दुकानदार ने रैपिडो राइडर से पैसे मांगे, तो राइडर ने बताया कि उसे सिर्फ डिलीवरी के लिए हायर किया गया था और उसका आरोपी से कोई संबंध नहीं है। ठगी का एहसास होने पर, पीड़ित ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी।

इसके बाद, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। टीम ने वित्तीय लेनदेन और डिजिटल सबूतों का गहन विश्लेषण किया, जिससे उन्हें बुराड़ी के मोबाइल स्टोर तक पहुंचाया।

इकट्ठी की गई जानकारी और सबूतों के आधार पर, पुलिस ने सूरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और स्वीकार किया कि उसने ठगे गए पैसों का इस्तेमाल अपनी ऑनलाइन गेमिंग की लत को पूरा करने के लिए किया था। उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद हुए: एक का इस्तेमाल अपराध करने में किया गया था, और दूसरा iPhone चोरी के पैसों से खरीदा गया था।

पुलिस के अनुसार, शर्मा पहले भी इसी तरह के अन्य मामलों में शामिल रहा है, और उसके खिलाफ केएन काटजू मार्ग पुलिस स्टेशन में धारा 406 आईपीसी के तहत मामला दर्ज है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि रैपिडो राइडर और पोर्टर डिलीवरी एजेंट दोनों ही निर्दोष थे और अनजाने में इस घोटाले में इस्तेमाल किए गए थे।