Hindi Language Promotion: गृह मंत्रालय ने ITBP, NDRF और CISF के 32 कार्यालयों को आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया है। इन कार्यालयों के 82% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी में कार्य करने की दक्षता हासिल कर ली है। 

नई दिल्ली (ANI): आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम में, गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अंतर्गत 32 कार्यालयों को मान्यता दी है, जहाँ 82 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 

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यह पहल केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों में भाषाई एकरूपता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
कुल 32 कार्यालयों में से सात ITBP के, पाँच NDRF के और शेष 20 कार्यालय CISF के हैं-- यह एक ऐसा विकास है जो MHA के आधिकारिक कार्यों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। 

MHA की इस मान्यता को इस सप्ताह की शुरुआत में एक अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था ताकि मंत्रालय के अन्य विभागों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के कर्मियों को भी प्रोत्साहित किया जा सके।

"केंद्रीय सरकार के राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में संशोधित) के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत कुछ कार्यालयों को अधिसूचित करती है, जहाँ 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है," अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2023 में, MHA ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के लिए कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षाओं को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की मंजूरी दी थी। इस निर्णय का उद्देश्य CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना था। ये पहल MHA की भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं कि भाषा राष्ट्रीय सुरक्षा बलों में सेवा करने में बाधा न बने। मंत्रालय ने उस कदम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर लिया गया एक "ऐतिहासिक" निर्णय बताया था "ताकि CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।"

यह ध्यान रखना उचित है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के बीच हिंदी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अपनी राजभाषा नीति के अनुरूप विभिन्न उपाय किए हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। 

केंद्र सरकार "हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान" रखने वाले कर्मियों को उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करती है। 

राजभाषा नियम, 1976, राज्यों को हिंदी की प्रचलन के आधार पर क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं, जिससे भाषा उपयोग नीतियों को तदनुसार तैयार किया जाता है। विभिन्न राजभाषा दक्षता परीक्षाएं व्यक्तियों की हिंदी में दक्षता का आकलन और प्रमाणित करती हैं, जो करियर में उन्नति से लेकर सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक के उद्देश्यों को पूरा करती हैं। 
इन पहलों का उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना है। (ANI)