सार
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ग्रैप 4 पाबंदियां जारी रहेंगी और स्कूल खुलेंगे या नहीं जानिए इस चीज के बारे में यहां।
नई दिल्ली। प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस वक्त दिल्लीवाले साफ सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली औऱ उसके आसपास के इलाकों में ग्रैप 4 के जरिए लगाई गई पाबंदियां जारी रहेंगी। ये आदेश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिया है।
स्कूल खोले जाने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दरअसल इतना ही नहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि कल तक वो ये तय करें कि स्कूल खोले जाएंगे या फिर ऑनलाइन ही पढ़ाई जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार के दिन होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कई विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन क्लास लेने के वक्त मिड डे मील और दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी है। वहीं, कोर्ट की बेंच की ओऱ से कहा गया है कि ज्यादातर विद्यार्थियों के पास एयर प्यूरीफायर नहीं है। ऐसे में स्कूल जाने वाले और घर पर रहने वाले बच्चों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
जानकारी के लिए बता दें कि जब तक एक्यूआई में गिरावट दर्ज नहीं होती तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वो स्टेज 3 और 2 पर जाने का आदेश नहीं दे सकते है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 18 से 23 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 के निर्देशों का उल्लंघन किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने ट्रैकों की एंट्री पर रोक नहीं लगाई है। साथ ही कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार भी लगाई है। साथ ही पूछा है कि 23 पॉइंट्स पर आखिर लापरवाही क्यों हुई है?
ये भी पढ़ें-
12 साल से तांत्रिक बनकर फरारी काट रहा था हत्या का आरोपी-पुलिस ने ऐसे दबोचा
दिल्ली में बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी! AAP ने दिया बहुत बड़ा तोहफा