सार
हरियाणा सरकार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Death-cum-Retirement Gratuity) की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी और इसके तहत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, परिवारों को मिलेगा फायदा
हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा को बेहतर बनाना है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है।
सूचकांक नीति में भी बदलाव
इसके अलावा, कैबिनेट ने बाहरी विकास शुल्क (EDC) की दरों के सूचकांक नीति में भी संशोधन को मंजूरी दी। इससे पहले, EDC दरों को हर साल 10 प्रतिशत बढ़ाया जाता था। अब, कैबिनेट ने हर साल EDC दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव पास किया है।
आधार प्रमाणीकरण पर भी फैसला
कैबिनेट ने Haryana Public Service Commission (HPSC) की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी भी दी। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और फर्जी आवेदनों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
किसानों के लिए भी राहत की योजना
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। किसानों को ई-पुनर्भुगतान पोर्टल के माध्यम से अपने नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, जिनमें तोशाम, फतेहाबाद, महेन्द्रगढ़ और अन्य इलाके शामिल हैं।
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