सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, SC ने केजरीवाल पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा।

अरविंद केजरीवाल का जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार (13 सितंबर) को जमानत मिल गई है। पूरे 156 दिनों के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले उन्हें ED के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। बता दें कि इस दौरान SC ने कुछ शर्तें भी केजरीवाल पर लागू की है, जो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त:

  • अरविंद केजरीवाल फिलहाल सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे।
  • दिल्ली के सीएम राज्य से संबंधित किसी भी सरकारी कागजों पर साइन नहीं कर सकेंगे।
  • किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल पाएंगे या गवाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
  • जरूरत के समय उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाएगा, जिसके मुताबिक, उन्हें सहयोग करना पड़ेगा।
  • मामले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की टिप्पणी और चर्चा करने पर रोक है।

केंद्र सरकार पर बरसे सौरभ भारद्वाज

सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को जमानत मिलना तय था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की जांच एजेंसियों को जो कहा है, वह केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र की जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट तोता कहता था, जो आज भी है। वहीं दूसरी ओर सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट कर जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की।

 

 

ED और CBI दोनों के केस में जमानत

दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ED द्वारा 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। इसके डेढ़ महीने बाद 10 मई से 2 जून तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि, ED से जुड़े मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई को ही बेल मिल गई थी। वहीं CBI केस में आज जमानत मिली है।

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