सार
दक्षिणी दिल्ली के साकेत अदालत परिसर में 49 वर्षीय एक प्रतिबंधित वकील(debarred lawyer) ने 21 अप्रैल को एक महिला पर चार गोलियां चलाईं और उसे घायल कर दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
नई दिल्ली. दक्षिणी दिल्ली के साकेत अदालत परिसर में 49 वर्षीय एक प्रतिबंधित वकील(debarred lawyer) ने 21 अप्रैल को एक महिला पर चार गोलियां चलाईं और उसे घायल कर दिया। इससे परिसर के अंदर दहशत फैल गई और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस महिला को गोली लगी, उसका भी रिकॉर्ड खराब रहा है।pic.twitter.com/TtjoVvVzBk
साकेत कोर्ट में महिला को गोली मारने का मामला-Woman shot and injured in Saket court in Delhi
1. शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे हुई गोलीबारी में अदालत में 'मुंशी' का काम करने वाला एक व्यक्ति भी घायल हो गया। पुलिस ने कहा कि छतरपुर के दुर्गा आश्रम निवासी निलंबित वकील कामेश्वर सिंह उर्फ मनोज सिंह को फरीदाबाद के एक घर से गिरफ्तार किया गया जहां वह घटना के बाद छिपा हुआ था।
2. पुलिस ने कामेश्वर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
3. कामेश्वर सिंह ने घायल महिला एम राधा (42) और उसके वकील राजेंद्र झा के खिलाफ 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज कराया था। शुक्रवार को इसी मामले में सुनवाई होनी थी।
4.घटना के वीडियो में कामेश्वर सिंह और राधा को अदालत परिसर में वकीलों के ब्लॉक के बाहर बहस करते हुए देखा गया। इसके बाद कामेश्वर रिवाल्वर निकालकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने महिला पर करीब से दो राउंड फायर किए, जो मदद के लिए चिल्लाती हुई उससे दूर जाने के लिए छटपटा रही थी। इसके बाद युवक ने दो राउंड और फायर किए।
5.इसके बाद कामेश्वर सिंह वकील के ब्लॉक के अंदर चला गया और इमारत के पिछले एंट्री गेट से फरार हो गए। राधा को वहां मौजूद लोग और सुरक्षाकर्मी वहां से उठाकर ले गए।
6.डिप्टी पुलिस कमिश्नर (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा कि राधा के पेट और हाथ में गोली मारी गई थी। उन्हें शुरू में इलाज के लिए साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें एम्स में शिफ्ट कर दिया गया था।
7. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए पूछा, "एलजी साहब, हमारी दिल्ली में क्या हो रहा है। लोगों की सुरक्षा को भगवान की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है।"
8.पति अरुण रामास्वामी ने कहा कि उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए सुबह करीब 10 बजे राधा को साकेत कोर्ट में छोड़ा। बाद में उन्हें एक फोन पर बताया गया कि राधा को गोली मार दी गई।
9.राधा के वकील राजेंद्र झा ने कहा कि वह अदालत के अंदर थे। उन्होंने कोर्ट में आने के लिए राधा को बुलाया, जो वकीलों के ब्लॉक में थीं। जब वह वकीलों के ब्लॉक से बाहर निकली तो कामेश्वर सिंह ने गोलियां चला दीं।
10.स्पेशल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) रवींद्र यादव ने कहा कि कामेश्वर सिंह ने बताया कि उसने राधा को 25 लाख रुपये का कर्ज दिया था, लेकिन वो लौटा नहीं रही थी।
11. पुलिस ने कहा कि उसकी शिकायत पर राधा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद कामेश्वर सिंह ने राधा से फिर पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया।
12. पिछले साल नवंबर में दर्ज की गई FIR के अनुसार, कामेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि राधा ने वकील राजेंद्र झा के साथ मिलकर कर बड़े पैमाने पर जनता के साथ ठगी करने के लिए आपराधिक साजिश रची। उसने पिछले साल अलग-अलग मौकों पर राधा को कुल 25 लाख रुपये दिए थे।
यह भी पढ़ें