छिंदवाड़ा में परासिया स्थित अपना मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस नियमों के उल्लंघन के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने दवाओं के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, उल्लंघन पर तीन से पाँच वर्ष तक की सजा है।

भोपाल के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हमेशा की तरह स्वास्थ्य सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कदम बढ़ाया है। इस बार छिंदवाड़ा जिले के परासिया में स्थित अपना मेडिकल स्टोर्स को औषधि नियमों के उल्लंघन के आरोप में तत्काल प्रभाव से ड्रग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। प्रशासन की यह कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक कड़ा संदेश है।

निरीक्षण में मिली गंभीर अनियमितताएं

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी शरद कुमार जैन ने बताया कि नियामक अधिकारियों द्वारा मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर खामियां पाई गईं। विक्रय रिकॉर्ड अपूर्ण पाए गए, दवाओं का पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी के बिना विक्रय किया जाना और विक्रय बिल न देना प्रमुख उल्लंघन थे।

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कारण बताओ नोटिस का रहा असरहीन

उल्लंघन पाए जाने के बाद औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन नियत समय सीमा में संचालक से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला, जिसके कारण यह सख्त कार्रवाई आवश्यक हो गई।

दवाओं के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध

लाइसेंस निरस्त होने के बाद अपना मेडिकल स्टोर द्वारा अब कोई भी दवा खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर तीन से पांच वर्ष तक की कैद का प्रावधान भी है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

औषधि प्रशासन का यह कदम स्पष्ट करता है कि चिकित्सा क्षेत्र में नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है। ऐसे गंभीर उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रोगियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

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