वीडियो डेस्क। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल को 1 जून से अनलॉक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटियों ने भी बैठक कर निर्णय ले लिया है। इसके अनुसार कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 15 जून तक के लिए अनलॉक के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत भोपाल में किराना, फल, सब्जी, आटा चक्की की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग, मटेरियल, नमकीन-मिठाई की दुकान शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। होटल-रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे लेकिन रात 10 बजे तक यहां टेक होम की ही सुविधा होगी। सब्जी की दुकानें खुल सकेंगी लेकिन हाट-बाजार नहीं लगेंगे। पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हर शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। आदेश में देशी-विदेशी शराब की दुकान को आबकारी विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित करने की अनुमति दी गई। शराब की दुकान रात 11.30 बजे तक खुल सकेंगी।