एनजीटी की एक पीठ ने कहा, ‘‘वायु प्रदूषण का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण मुक्त वातावरण हर नागरिक का अधिकार है और हर राज्य का दायित्व है। पीठ ने राज्यों को सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।