सार

जयपुर में दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए 1394 लाइसेंस जारी हुए हैं, लेकिन बच्चों को अकेले पटाखे नहीं मिलेंगे। दुकानदारों के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं, जिनमें आग से बचाव के इंतजाम प्रमुख हैं।

जयपुर. राजस्थान में 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक दिखना शुरू हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान में दिवाली के दिन जमकर आतिशबाजी होगी। राजस्थान में वैसे तो दीपावली का पर्व हर जगह मनाया जाता है लेकिन राजधानी जयपुर की दिवाली की बात की अलग है। यहां पर होने वाली सजावट और आतिशबाजी पर्यटकों के लिए काफी रोमांचक होती है।

जयपुर में 1394 दुकानदारों को मिले पटाखों के लाइसेंस

राजधानी जयपुर में इस बार प्रशासन के द्वारा 1394 दुकानदारों को पटाखों की बिक्री करने के लाइसेंस जारी किए हैं। हालांकि इसके लिए प्रशासन को करीब 3 हजार के लगभग आवेदन मिले थे। ज्यादातर को मापदंड पूरे नहीं करने के चलते लाइसेंस नहीं दिया गया। इस बार यहां पर प्रशासन के द्वारा पटाखे की बिक्री के लाइसेंस जारी करने के साथ ही कई शर्तें भी रखी गई है।

पटाखा दुकानदारों के लिए यह नियम मानने होंगे

यदि कोई बच्चा अकेला पटाखे लेने के लिए दुकान पर जाता है तो उसे दुकानदार पटाखे नहीं देगा। मतलब केवल वयस्क व्यक्ति के साथ आने पर ही उसे पटाखे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं जहां पटाखे की बिक्री हो रही है उसके पास में कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा और मोमबत्ती जैसी चीजों को वहां नहीं रखेगा जिससे कि कोई आगजनी की घटना हो सके।

दुकान में आपातकाल दरवाजा होना जरूरी

इसके अतिरिक्त बिजली का कोई भी तार खुला नहीं रहना चाहिए। यदि दुकान के नीचे या फिर ऊपर कोई भी रहते हैं तो वहां आपातकाल दरवाजा होना जरूरी है जो खुला रखना होगा। वही दुकानों में दुकानदार ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। आग जैसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए जरूरी उपकरण भी दुकान में होना आवश्यक है।

दीपावली पर राजस्थान में लग जाती है धारा 144 

वहीं आपको बता दें कि हर साल राजस्थान में अलग-अलग जिलों में दीपावली के मौके पर प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की जाती है। साथ की लोगों से अपील की जाती है कि केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखे की ही बिक्री की जाए। इसके बावजूद राजस्थान में धड़ल्ले से अन्य पटाखे की बिक्री भी होती है।