Rajasthan mukhyamantri vishwakarma pension scheme : राजस्थान में 60 साल बाद मिलेगी ₹3000 पेंशन! विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार और असंगठित श्रमिक होंगे शामिल। जानिए, कौन है पात्र!
जयपुर. आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी के 60 साल पूरे हो जाने के बाद उसे पेंशन मिलना शुरू होती है। लेकिन अब राजस्थान में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर किसी को महीने की 3 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। सरकार इन्हें मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत पेंशन देगी।
क्या है राजस्थान की विश्वकर्मा पेंशन योजना
केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर विश्वकर्मा पेंशन योजना को राजस्थान में शुरू किया गया है। जिसके तहत 41 से 45 साल तक के लोगों को शामिल किया गया है। इनमें स्ट्रीट वेंडर,लोक कलाकार और असंगठित श्रमिक होंगे। 60 साल की उम्र पूरी होने पर इन्हें हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
3 हजार के लिए क्या करना होगा जरूरी काम
इन लोगों में जिसकी उम्र 41 से 45 साल के बीच है वह हर महीने 100 रुपए की छोटी सी राशि जमा करवाकर 60 साल के बाद महीने की 3 हजार रुपए पेंशन ले पाएगा। आवेदन करने के लिए उसे केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
लाभ लेने के लिए यह शर्त करना होगी पूरी
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाले शख्स की मासिक तनख्वाह भी 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही उसका असंगठित श्रमिक,स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार होना जरूरी है।
कर्मचारी भविष्य निधि, नेशनल पेंशन स्कीम की तर्ज पर…
यदि कोई सरकार की विभिन्न योजना जैसी कर्मचारी भविष्य निधि, नेशनल पेंशन स्कीम, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना का लाभ उठा रहा है या फिर इनकम टैक्स भर रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। वहीं यह पेंशन प्रदेश में मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन से अलग होगी।
