सार
जयपुर, 30 दिसंबर 2024: राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने आज राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध में आंशिक राहत प्रदान करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
राजस्थान के इन विभागों के लिए है यह फैसला
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 15 जनवरी 2023 से लागू स्थानांतरण प्रतिबंध को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के लिए 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। इस अवधि के दौरान संबंधित विभागों को स्थानांतरण की प्रक्रिया को निष्पादित करने की अनुमति दी गई है।
यह प्रतिबंध अब 7 जनवरी 2025 तक प्रभावी
विभाग द्वारा जारी विशेष निर्देशों के तहत, मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध 29 अक्टूबर 2024 से लागू है। यह प्रतिबंध अब 7 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।निर्वाचन विभाग के पत्र संख्या एफ. 3(3)(2) रोल/निर्वा/BNT/2024/11757 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए स्थानांतरण पर यह रोक आवश्यक है।
यह आदेश निगमों, मंडलों, बोर्डों भी लागू
यह आदेश केवल सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्त संस्थाओं पर भी प्रभावी रहेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता बनी रहे और स्थानांतरण संबंधी प्रक्रियाओं में कोई असुविधा न हो।
राज्यपाल की अनुमति से जारी हुआ आदेश
यह आदेश राजस्थान की राज्यपाल की अनुमति से जारी किया गया है। शासन सचिव उर्मिला राजोरिया ने आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों को गति देना और निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु बनाना है।
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