सार

राजस्थान सरकार दिव्यांग जोड़ों को उनकी शादी के 6 महीने पूरे होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना 'सुखद दांपत्य जीवन योजना' के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है।

जयपुर. दिव्यांग लोगों के लिए काम की खबर है। यदि आपके विवाह को 6 महीने पूरे नहीं हुए तो सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी। ताकि दिव्यांग अपना वैवाहिक जीवन खुशी से गुजार सके। राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना का नाम सुखद दांपत्य जीवन योजना है। जिसका संचालन विशेष योग्यजन निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है।

इस स्कीम के लिए यह होना जरूरी

इस योजना में लाभ लेने के लिए पति या पत्नी में से एक का दिव्यांग होना जरूरी है। योजना के तहत 40% एवं उससे अधिक दिव्यांग वाले विशेष योग्यजनों को 50 हजार और 80% या उससे अधिक वालों को 5 लाख रुपए के अनुदान की सहायता दी जाती है।साथ ही यह भी जरूरी है कि परिवार की आय ढाई लाख रुपए से कम हो।

स्कीम का लाभ लेने के लिए यह लगाने होंगे सर्टिफिकेट

योजना का लाभ लेने के लिए आप नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट,डेट ऑफ़ बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और माता-पिता के एफिडेविट के साथ आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं।

सुखद दांपत्य जीवन योजना के लिए यहां करें आवेदन

इसके साथ ही यदि कोई योजना के संबंध में ज्यादा जानकारी लेना चाहता है तो वह डिपार्टमेंट की वेबसाइट dsap.rajasthan.gov.in या अपने संबंधित पंचायत समिति कार्यालय और जिला मुख्यालय पर स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संपर्क कर सकता है।

जानिए कैसे मिलेगा इसका लाभ

वहीं आपको बता दें कि इस योजना की पूरी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा की जाती है। आवेदन करने के बाद वह वेरिफिकेशन के लिए या तो आपको कार्यालय बुलाते हैं या फिर आपके घर आते हैं। सहायता राशि आवेदनकर्ता को डीबीटी के माध्यम से मिलती है।