राजस्थान के दौसा जिले के महवा नगर पालिका ने नवरात्रि के दौरान मांस और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया। यह आदेश 3 से 12 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा, जिससे मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

दौसा। राजस्थान में आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच राजस्थान में दौसा जिले की महवा नगर पालिका के द्वारा जारी किया गया एक आदेश चर्चा में है। क्योंकि यहां पर नगरपालिका के द्वारा नवरात्रि के दौरान इलाके में मीट की दुकान और बूचड़खानों को बंद रखने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

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कब से कब तक बंद रहेंगे बूचड़खानें

इस आदेश में लिखा गया है कि क्षेत्र में सभी पशुवध गृह, मांस,मछली और बूचड़खाने की दुकान को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। आदेश में यह बात भी कही गई कि 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 के बीच महवा क्षेत्र में किसी भी तरह से मांस की बिक्री नहीं होगी। यदि कोई इस बात का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लोगों ने की आदेश की सराहना

आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान ज्यादातर लोग उपवास करते हैं। कई लोग तो इस दौरान केवल फल ही कहते हैं। यहां तक कि लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का भी त्याग कर देते हैं। वही नवरात्रि में मांस मछली और अंडे खाना भी पूरी तरह से वर्जित होता है। इस आदेश की स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की है।

महवा के अलावा कहीं नहीं है ऐसा आदेश

हालांकि संपूर्ण राजस्थान में नवरात्रि को लेकर कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन महवा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कहीं भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया। मामले में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को इस संबंध में सभी क्षेत्र के लिए ऐसा आदेश जारी करना चाहिए क्योंकि आज भी प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां आम रास्तों पर मांस की बिक्री होती है।

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