Rajasthan Weekend Registry: राजस्थान सरकार ने जनता के लिए बड़ा कदम उठाया है, अब 58 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस शनिवार और रविवार दोनों दिन खुलेंगे। इससे नौकरीपेशा और सामान्य लोग वीकेंड पर भी संपत्ति रजिस्ट्री करा सकेंगे। 

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के 58 सब-रजिस्ट्रार कार्यालय शनिवार के साथ-साथ रविवार को भी खुले रहेंगे। यह व्यवस्था 4 अगस्त से लागू हो चुकी है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले से खासतौर पर रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं लेने वालों को अब सप्ताह में सातों दिन सुविधा मिल सकेगी। खासकर नौकरीपेशा और व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों के लिए यह निर्णय बेहद राहत देने वाला है।

क्या है आदेश का दायरा? 

राजस्थान के महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के कुल 58 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को सप्ताहांत पर भी खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें जयपुर शहर के छह प्रमुख कार्यालय भी शामिल हैं, जिससे राजधानीवासियों को विशेष रूप से फायदा होगा। इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आमजन को दस्तावेज़ों के पंजीयन के लिए अब सरकारी कार्यालय बंद होने का इंतजार न करना पड़े।

क्या-क्या होता है रजिस्ट्रेशन में? 

  • राजस्थान में दस्तावेज़ पंजीकरण की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1955 के तहत संचालित होती है। इसमें संपत्ति खरीद-बिक्री, लीज, पॉवर ऑफ अटॉर्नी जैसे अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाता है।
  • अब सरकार के ई-पंजीयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन, फीस भुगतान और स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो गई है।

जनता को कैसे मिलेगा लाभ?

  • नौकरीपेशा वर्ग जो सोमवार से शुक्रवार तक कार्यरत रहते हैं, अब वीकेंड में रजिस्ट्रेशन का कार्य निपटा सकेंगे।
  • रजिस्ट्री के लिए भीड़ कम होगी, क्योंकि अब लोग सप्ताह के किसी भी दिन स्लॉट बुक कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन ई-पंजीयन प्रणाली और वीकेंड वर्किंग मिलकर पंजीयन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाएंगे।

सरकार का उद्देश्य 

  • राज्य सरकार का यह निर्णय ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवा सुधारों की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
  •  इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि पंजीयन विभाग के कार्य निष्पादन में भी सुधार आएगा।
  • महानिरीक्षक कार्यालय का कहना है कि इस नई व्यवस्था से आमजन और विभाग दोनों को लाभ होगा।