Udaipur Shocking Crime : राजस्थान के मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। जहां एक हैवान पति को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने बीवी को गोरा बनाने के लिए सारी हदें पार कर दी थीं, अंत में हत्या कर दी।
Udaipur Court Decision : राजस्थान के उदयपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध न केवल पीड़िता बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ है, इसलिए आरोपी को सुधार का कोई अवसर नहीं दिया जा सकता।
क्या है उदयपुर में पति को मृत्युदंड देने का मामला?
यह मामला वल्लभनगर थाना क्षेत्र के नवानिया गांव का है। यहां के निवासी किशनलाल उर्फ किशनदास अपनी पत्नी लक्ष्मी को लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। वह अक्सर उसे उसके रंग-रूप को लेकर अपमानित करता और ‘काली-मोटी’ कहकर ताने मारता। इसी वजह से लक्ष्मी मानसिक दबाव में रहने लगी थी और पति की बातों को गंभीरता से लेने लगी।
कैसे हुई यह शाकिंग घटना
घटना 24 जून 2017 की रात की है। जब दोनों सो रहे थे, आरोपी ने पत्नी से कहा कि वह उसके लिए ऐसी दवा लाया है जिससे उसका रंग गोरा हो जाएगा। लक्ष्मी ने उस द्रव्य को शरीर पर लगाया तो अचानक आग पकड़ ली। वह एक तरह का केमिकल था। आरोप है कि किशनलाल ने अगरबत्ती से आग लगाई और फिर पास रखा केमिकल और तेजाब भी उसे पर फेंक दिया। शेष गंभीर झुलसने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। बाद में इलाज के दौरान लक्ष्मी की मौत हो गई।
उदयपुर कोर्ट का फैसला
- सरकारी पक्ष की दलीलों और गवाहों के बयानों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और एक साल का कठोर कारावास भी लगाया गया। न्यायाधीश राहुल चौधरी ने कहा कि यह अपराध इतना जघन्य है कि आरोपी को समाज में सुधारने का कोई औचित्य नहीं है।
- अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि ऐसे कृत्य सभ्य समाज में अस्वीकार्य हैं। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि महिलाओं के साथ हिंसा और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने जरूरी हैं।
- इस फैसले को न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में ऐसे अपराधियों के लिए नजीर बनेगा।
