Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को निराधार बताया।

प्रयागराज (एएनआई): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है।

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सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आज, अदालत ने पीआईएल को "निराधार" मानते हुए खारिज कर दिया।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जारी किया।

यह जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं केशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडे और कमलेश सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मेले के दौरान कुप्रबंधन पर प्रकाश डाला गया था।

याचिका में महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में अदालत से मेले के 'कुप्रबंधन' पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने का भी अनुरोध किया गया था। अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मामला लड़ा।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने महाकुंभ के अव्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और गंगा के पानी के प्रदूषण के बारे में तर्क प्रस्तुत किए।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार और 13 अन्य प्रतिवादियों को नामजद किया था, जिनमें डीआईजी महाकुंभ मेला वैभव कृष्ण, डिजिटल कुंभ इलेक्ट्रॉनिक्स के नियंत्रक आईपीएस अजय पाल शर्मा, तुलसी पीठ के स्वामी राम भद्राचार्य, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, यूपी विद्युत लिमिटेड, प्रयागराज मंडल आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी मेला, डीसीपी ट्रैफिक, महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और प्रयागराज मेला प्राधिकरण शामिल हैं।

सरकार की ओर से एएजी मनीष गोयल और अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील एके गोयल ने अदालत में मामले का प्रतिनिधित्व किया। (एएनआई)