Building Construction Rules jewar airport: नोएडा एयरपोर्ट के 20 किमी के दायरे में ढाई मंजिल से ऊंचा निर्माण नहीं हो सकेगा। NOC अनिवार्य, बिना अनुमति इमारतें तोड़ी जाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी सावधान रहना होगा।

Noida airport building height restrictions: अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर या बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं, तो अब ज़रा रुक जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में ढाई मंजिल से ऊंचा कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। यह निर्णय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

क्यों नहीं बन सकेंगी ऊंची इमारतें?

उड़ानों की सुरक्षा और हवाई यातायात में रुकावट न हो, इसलिए ऊंची इमारतों पर रोक लगाई गई है। नोएडा एयरपोर्ट की उड़ानें टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान किसी भी ऊंचे ढांचे से प्रभावित हो सकती हैं। इसी वजह से अब इस क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) अनिवार्य कर दिया गया है।

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कौन-कौन से इलाके आएंगे दायरे में?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास आने वाले गांव, यीडा (YEIDA) के सेक्टर और प्राधिकरण क्षेत्र – सभी इस प्रतिबंध के तहत आएंगे। नोएडा एयरपोर्ट की सीईओ किरन जैन पहले ही इस संबंध में पब्लिक नोटिस जारी कर चुकी हैं। अब जिलाधिकारी मनीष वर्मा के निर्देश पर गांव-गांव जाकर मुनादी की जाएगी ताकि लोग इस नए नियम से वाकिफ हो सकें।

बिना NOC बन गई बिल्डिंग? तो टूटेगी

प्रशासन और यमुना प्राधिकरण की संयुक्त टीमें अवैध निर्माण पर निगरानी रखेंगी। यदि किसी भी निर्माण में NOC नहीं ली गई है, तो उसे तत्काल गिरा दिया जाएगा। बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों के लिए यह एक साफ संदेश है कि कानून की अनदेखी भारी पड़ सकती है।

यह अनुमति केवल कागजी खानापूर्ति नहीं है। उड़ानों के नेविगेशन सिस्टम, रनवे अप्रोच और टेक्निकल सेफ्टी को देखते हुए यह NOC बेहद जरूरी है। किसी भी तरह की बाधा एयरपोर्ट के संचालन में बड़ी चुनौती बन सकती है।

अब क्या करें प्रॉपर्टी खरीदने वाले?

अगर आप एयरपोर्ट के आसपास कोई फ्लैट, प्लॉट या निर्माणाधीन प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखें कि उसमें यीडा की अनुमति है या नहीं। ज़मीन खरीदने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता ज़रूर जांचें।

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