Diwali Firecrackers Ban In UP: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी के 8 जिलों मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली में पटाखों की बिक्री, निर्माण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर जेल व जुर्माने की सजा तय।
Firecrackers Ban In UP: क्या आप इस बार दिवाली पर पटाखों की गूंज सुन पाएंगे? शायद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ती हवा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
किन जिलों में लागू हुआ पटाखों पर प्रतिबंध?
यूपी पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में यह नियम लागू होगा। इन जिलों में अब न तो पटाखे बनेंगे, न बिकेंगे और न ही फोड़े जा सकेंगे।
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उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारी सजा मिलेगी।
- पांच साल तक की जेल
- एक लाख रुपये तक का जुर्माना
- या दोनों सजा एक साथ
यानि अब पटाखों का निर्माण, संग्रहण, ऑफलाइन-ऑनलाइन बिक्री और उपयोग इन जिलों में पूरी तरह प्रतिबंधित है।
शिकायत कैसे करें?
यूपी पुलिस ने नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के कई विकल्प दिए हैं:
- कॉल करें: 112
- व्हाट्सएप: 7570000100
- एसएमएस: 7233000100
- सोशल मीडिया: Facebook और X (@112UttarPradesh)
- ऑनलाइन: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर
क्यों लिया गया पटाखों पर बैन लगाने का फैसला?
दिल्ली-एनसीआर हर साल त्योहारों के मौसम में प्रदूषण की मार झेलता है। स्मॉग, सांस की बीमारियां और खतरनाक AQI लोगों की सेहत बिगाड़ देते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार ने मिलकर इस बार प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया है।
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