यूपी में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। अब जल्द ही राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। जिसके बाद न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत भी दी है।

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दो दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन हो सकता जारी

दूसरी ओर यूपी सरकार का कहना है कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह दो दिन के अंदर ही चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस मामले को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि 28 दिसंबर 2022 को OBC आयोग का गठन किया गया था और इसको लेकर सात मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पार्टियां अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगी।

ढाई महीने के अंदर ओबीसी कमीशन ने दी रिपोर्ट

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत नहीं दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया था। वहीं राज्य सरकार ने पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद ही ओबीसी आयोग गठित कर दिया था। उसके बाद ओबीसी कमीशन ने ढाई महीने के अंदर ही अपनी रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दे दी।

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